Murgi Palan Yojana: भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और पोल्ट्री फार्मिंग (मुर्गी पालन) को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार ने “मुर्गी पालन योजना” की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य न केवल ग्रामीणों को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराना है बल्कि अंडा और मांस उत्पादन में वृद्धि कर राज्य की खाद्य सुरक्षा में योगदान देना भी है।
मुर्गी पालन योजना का उद्देश्य
मुर्गी पालन योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के माध्यम से गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को हल करना है। इस योजना के तहत पोल्ट्री फार्मिंग को संगठित व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार उत्पन्न हो सके। साथ ही, इस योजना का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को आधुनिक पोल्ट्री तकनीकों से अवगत कराना है ताकि वे अपने व्यवसाय को लाभकारी बना सकें।
मुर्गी पालन योजना के लाभ
इस योजना के तहत राज्य सरकार 3 लाख से लेकर 40 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो पोल्ट्री फार्मिंग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, उपकरण, और प्रशिक्षण की व्यवस्था करने में मदद करती है। इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 30% से 50% तक की सब्सिडी भी मिलती है, जिससे वित्तीय बोझ कम होता है और किसान आसानी से अपना पोल्ट्री फार्म स्थापित कर सकते हैं।
साथ ही, बैंक कम ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध कराते हैं, जिससे पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय सुचारू रूप से चल सके। योजना के अंतर्गत पोल्ट्री से संबंधित ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि लाभार्थी पोल्ट्री फार्मिंग की तकनीकी जानकारी हासिल कर सकें और अपने व्यवसाय को उन्नत तरीके से चला सकें।
पोल्ट्री फार्मिंग के प्रकार
- इसमें मुर्गियों को अंडा उत्पादन के लिए पाला जाता है। इस प्रकार के फार्म में मुर्गियों को अंडा उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है।
- इस प्रकार के फार्म में मुर्गियों को मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। बॉयलर मुर्गियां तेजी से बढ़ती हैं और इनका मांस बाजार में बेचा जाता है, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ होता है।
योजना के आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- भूमि प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- लगान रसीद
- एलपीसी (लीज करारनामा नक्शा)
मुर्गी पालन योजना पात्रता
मुर्गी पालन योजना का लाभ प्राप्त करने के आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदक के पास पोल्ट्री फार्म स्थापित करने के लिए पर्याप्त भूमि होनी चाहिए और पोल्ट्री फार्मिंग का अनुभव या प्रशिक्षण होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को इस योजना में विशेष लाभ प्रदान किए जाते हैं।
मुर्गी पालन योजना आवेदन प्रक्रिया
- विभाग की वेबसाइट पर जाएं और मुर्गी पालन योजना के आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
- आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, भूमि प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रतिलिपि आदि अपलोड करें।
- आवेदन पत्र को सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन संख्या नोट करें।