हरियाणा सरकार ने सामाजिक कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए फ्री बस पास योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को परिवहन की सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे विभिन्न सरकारी और निजी सेवाओं तक आसानी से पहुंच सकें।
फ्री बस पास योजना का उद्देश्य
इस योजना का लक्ष्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को राहत प्रदान करना है। वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम वाले परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। यह पहल छात्रों, मजदूरों, बुजुर्गों और कामकाजी लोगों को उनके रोजमर्रा के कार्यों में मदद करेगी।
फ्री बस पास योजना पात्रता और लाभार्थी
- हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- अंत्योदय परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
हर परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग-अलग हैप्पी कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे वे लाभ प्राप्त कर सकें।
फ्री बस पास योजना के लाभ
इस योजना से लाखों परिवारों को राहत मिलने की संभावना है। यह परिवारों की यात्रा के खर्च को कम कर, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। लगभग 600 करोड़ रुपये का बजट इस योजना के सफल संचालन के लिए आवंटित किया गया है। इससे गरीब तबके को सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी सुविधा होगी।
फ्री बस पास योजना आवश्यक दस्तावेज़
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
फ्री बस पास योजना आवेदन प्रक्रिया
फ्री बस पास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल और ऑनलाइन है:
- हरियाणा ट्रांसपोर्ट विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- योजना का आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन के 15 दिनों के भीतर, लाभार्थी अपना हैप्पी कार्ड नजदीकी रोडवेज कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
कार्ड प्राप्त करने के लिए मामूली शुल्क 50 रुपये रखा गया है, जबकि इसकी कुल लागत 109 रुपये है। इसका वार्षिक रखरखाव सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।